चोरी करने के सम्बन्ध में सजा व एक हजार रुपए अर्थदंड
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2011 में अभियुक्त योगेंद्र उर्फ जोगेंद्र पुत्र लल्लू सिंह द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 76/2011 धारा 379,411 भादवि थाना पिलखुवा पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 26.02.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर 02 वर्ष 02 माह 12 दिन के कारावास व 1,000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
72 घंटों में कराएं दातों का इम्प्लांट, बिना चीरा लगाए: 7668219093




























