हथियार रखने पर कारावास व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से असलहा रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई ।
अभियुक्त हसीन द्वारा अवैध रूप से असलहा रखना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 321/2018 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बाबूगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 08 माह 22 दिन की सजा व 500/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता हसीन पुत्र जमील निवासी मौ0 जमाईपुरा बक्सर थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ है।
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