असलहा रखने पर अर्थदण्ड
हापुड सीमन (ehapurnews.com):पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से असलहा रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड से दंडित किया।
अभियुक्त नदीम द्वारा अवैध रूप से असलहा रखना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 137/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय CJM हापुड़ द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1200/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी
नदीम पुत्र वली मौ0 निवासी मौहल्ला जली कोठी थाना देहली गेट जनपद मेरठ है।
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