सड़क हादसे के आरोपी को सजा
हापुड सीमन (ehapurnews.com):जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के सड़क हादसे के साथ आरोपी को न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही 3,000/-रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अभियुक्त हरिनाथ तिवारी पुत्र सत्यनारायण निवासी उढेरा थाना बल्दीराय जनपद सुलतानपुर द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 127/1992 धारा 279,304ए भादवि थाना पिलखुवा पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 20.01.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गयी अवधि (05 दिवस) व 3,000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त हरिनाथ तिवारी पुत्र सत्यनारायण निवासी उढेरा थाना बल्दीराय जनपद सुलतानपुर।
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