हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो तृतीय अदालत ने डकैती के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष चार महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दो हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सौरभ रुहेला ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर के बृजघाट के हरीश शर्मा ने थाने में तहरीर दी थी जिसके अनुसार 24 मार्च 2015 को के घर में बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामला न्यायालय पहुंचा जहां पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो तृतीया ने बुधवार को मामले में फैसला सुनाया। न्यायाधीश कमलेश कुमार ने डकैती के आरोपी इरशाद उर्फ लड्डू निवासी दवाई नगर मुजफ्फरनगर को दोषी करार दिया जिसे अदालत ने 8 वर्ष 4 माह के कारावास की सजा सुनाई। दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
दिल्ली की डॉ शूची तनेजा दुआ अब हापुड़ शहर में : 7017732103



























