👁 0 views Views
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट से जुड़े एक मामले में आरोपी को गुरुवार को दोषी करार दिया और उसे दो वर्ष चार माह के सश्रम कारावास तथा 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर थाने में इस वर्ष पुलिस ने इरफान पुत्र रहीसुद्दीन उर्फ़ छोटे निवासी दोताई थाना गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी जोन स्तर पर चिन्हित टॉप 10 अपराधी है जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई जहां अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए दो वर्ष चार माह के सश्रम कारावास के साथ-साथ 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
दिल्ली की डॉ शूची तनेजा दुआ अब हापुड़ शहर में : 7017732103






















