सड़क हादसे के जिम्मेदार को न्यायालय उठने तक की सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा लापरवाही से वाहन चलाकर वादी को घायल करने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
वर्ष 2018 में अभियुक्त 1. इमरान पुत्र रिफाकत निवासी नेकनामपुर फुलड़ी थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ द्वारा लापरवाही/उतावलेपन से वाहन चलाकर वादी को टक्कर मारकर घायल कर दिया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 14/2018 धारा 279, 337, 427 भादवि थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 18.12.2023 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
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