हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): बिजली चोरी में फंसे उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर है। अब जुर्माने पर 65 फ़ीसदी की माफी दी जाएगी। यह छूट पाने के लिए 30 नवंबर तक उपभोक्ता पंजीकरण कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को ओटीएस में शामिल किया गया है। तीन आसान किस्तों में यह पैसा जमा किया जा सकेगा। उपभोक्ताओं के जुर्माने को 65 फीसदी तक माफ करने का फैसला ओटीएस योजना में पहली बार लिया गया है। हालांकि यह माफी सिर्फ जुर्माना राशि पर ही मिलेग जबकि शमन शुल्क पूरा ही जमा करना होगा। जनपद हापुड़ में 12666 उपभोक्ताओं को जुर्माने में 65 फ़ीसदी माफी दी जाएगी। इस छूट का फायदा उठाने के लिए उपभोक्ता 30 नवंबर तक पंजीकरण कर सकते हैं जिन उपभोक्ताओं को आरसी जारी हुई है उन्हें भी छूट का हकदार माना गया है।
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