गैंगस्टर के आरोपी को अदालत ने सुनवाई सजा
हापुड सीमन (ehapurnews.com): हापुड न्यायालय ने गैंगस्टर के आरोपी को कारावास की सजा से दंडित किया है।
हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए गैंगस्टर अधिनियम के अभियोग में एक अभियुक्त को 02 वर्ष 11 माह 27 दिन के कठोर कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।आरोपी जनपद बुलन्दशहर के गांव बहरान का सौरभ उर्फ मुखिया है।
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