गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त को तीन साल दस माह का कारावास










गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त को तीन साल दस माह का कारावास
हापुड़,सीमन (ehapurnews.com):पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में एक अभियुक्त को 03 वर्ष 10 माह का सश्रम कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।अभियुक्त हापुड के मौहल्ला टीचर्स कालोनी राजीव बिहार का करण उर्फ भालू है।

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