दुष्कर्म के दो अभियुक्तों को 20-20 साल की सजा
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ न्यायालय ने अपहरण व दुष्कर्म क दो आरोपियों को 20-20 साल का सश्रम कारावास व 55-55 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। विद्धान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुना औऱ आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। घटना इस प्रकाश बताई गई है।
कोतवाली हापुड़ के मौहल्ले के व्यक्ति ने तहरीर में बताया कि 28 मई, 2021 को उसकी पुत्री घर से मंदिर जाने की बात कहकर निकली थी। इसके बाद पुत्री संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। मामले की जानकारी पर पीड़ित व उसके स्वजन ने पुत्री की तलाश शुरु कर दी थी। 30 मई 2011 की सुबह पीड़ित को घर के मुख्य द्वार पर एक पत्र पड़ा मिला था। इसमें आरोपियों ने पुत्री के अपहरण कर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने की बात लिखी थी। छानबीन के दौरान पता चला कि इस घटना को हापुड़ के मौहल्ला गांधी विहार के फरमान, नदीम, तहजीब और जिला मुरादाबाद के थाना मुगलसराय के मौहल्ला लाल बाग काली मंदिर के सुहैब ने अंजाम दिया है। मामले में पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
जांच के बाद विवेचक ने आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म व अपरहण की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। घटना के वक्त आरोपित नदीम नाबालिग था, इसलिए उसके मामले की पत्रवाली किशोर न्याय बोर्ड मे ट्रांसफर कर दी गई थी। जबकि, आरोपित तहजीब के मामले की पत्रावली किसी कारण के चलते अन्य दो आरोपितों से अलग कर दी गई थी। आरोपित फरमान व सुहैल व मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम में चल रही थी। शनिवार को केस की सुनवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज डाक्टर रीमा बंसल ने आरोपित फरमान व सुहैल को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को आठ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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