बलात्कारी को 10 साल की सजा
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, त्वरित न्यायालय प्रथम हापुड़ ने मंगलवार को एक बलात्कार के मामले में दोषी को दस साल सश्रम कारावास तथा बीस हजार रुपए का अर्थदंड की सजा दी है। अर्थदंड जमा न कराए जाने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा।
थाना गढ़मुक्तेश्वर में वर्ष 2018 में पीड़िता ने दर्ज कराए मुकद्दमे में आरोप लगाया था कि वह बीए उत्तीर्ण है। करीब 7 माह पूर्व व अपनी मौसी के पास मोदीनगर गई थी तो उनकी पड़ोसी के यहां उसकी मुलाकात राजपाल त्यागी निवासी आदर्श नगर मोदीनगर से हुई। आरोपी ने उससे कहा वह क्लर्क पद पर किसी विद्यालय में नौकरी दिला देगा। इसके लिए उसे पांच लाख रुपए देने पड़ेगे। जिसके बाद पीड़िता ने आरोपी को पचास हजार रुपए की चार किस्तों में कुल दो लाख रुपए आरोपी को दे दिए। 10 नवम्बर 2018 को राजपाल त्यागी ने उसे नौकरी के बारे में बात करने के लिए बुलाया। पीड़िता उसकी बातों पर विश्वास करके उसके साथ बृजघाट आ गई। जहां पीड़िता को आरोपी एक धर्मशाला के कमरे में ले गया। जहां तमंचा दिखाकर और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया। किसी तरह वह वहां से मौका पाकर वहां से भाग गई। परिवारजनों ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कराया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, त्वरित न्यायालय प्रथम हापुड़ ने आरोपी राजपाल त्यागी निवासी आदर्शनगर कस्बा व थाना मोदीनगर, जिला गाजियाबाद को दोषी माना गया और उसे 10 वर्ष की सश्रम कारावास एवं बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
दिल्ली की डॉ शूची तनेजा दुआ अब हापुड़ शहर में : 7017732103
























