गैंगस्टर को दो साल से अधिक का कारावास
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ के न्यायालय ने गैंगस्टर के एक आरोपी को दो वर्ष 9 माह के कारावास की सश्रम सजा दी है। आरोपी गढ़मुक्तेश्वर के गांव दौताई का जीशान है। जीशान पर आरोप है कि उसने समाज में भय पैदा करके धन अर्जित किया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर थाना पुलिस ने गांव दौताई निवासी जीशान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया। जिसमें पुलिस ने कहा कि अभियुक्त जीशान का एक सशस्त्र सुसंगठित गिरोह है, जिसका गिरोह लीडर खुद जीशान है। गिरोह संगठित होकर लूट व चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर अवैध धन संचय करता है।
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