मादक पदार्थ तस्कर को 7 दिन की सजा व अर्थदण्ड

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मादक पदार्थ तस्कर को 7 दिन की सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी व अवैध असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
वर्ष 2009 में अभियुक्त नाजिम उर्फ नईम द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करना व अवैध असलहा रखना पाया गया था, जिनके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध क्रमशः मु0अ0सं0 04/2009 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट व मु0अ0सं0 06/2009 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमों में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई अवधि (07 दिवस) व कुल 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अभियुक्त नाजिम उर्फ नईम पुत्र निजामुद्दीन उर्फ निजाम निवासी ग्राम रतुपुरा थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ है।

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