हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : जनपद हापुड़ की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट अधिनियम के तहत एक आरोपी को दोषी मानते हुए 5 साल 10 महीने कारावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद्र शर्मा के अनुसार गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव सरूरपुर निवासी आसिफ पुत्र जमील के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था जिसकी सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई। मंगलवार को मामले में सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना जहां न्यायधीश कमलेश कुमार ने आरोपी को दोषी मानते हुए 5 वर्ष 10 महीने कारावास की सजा सुनाई है और पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
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