हथियार रखने पर 25 दिन की सज
हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गईसाथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2015 में अभियुक्त जमशेद पुत्र काजम उर्फ कादम द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 413/2015 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में शनिवार 20 जनवरी2024 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गयी अवधि (25 दिवस) एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी जमशेद पुत्र काजम उर्फ कादम निवासी मोहल्ला खारा पट्टी थाना मुंडाली जनपद मेरठ है।
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