धारा 377 के दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास

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    हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ की एक अदालत ने गुरुवार को नाबालिक के साथ अप्राकृतिक रुपए से रेप करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और 20 वर्ष सश्रम कारावास तथा 15,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
    आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के थाना धौलाना पुलिस ने साल 2020 में धारा 377 तथा पोक्सो एक्ट अधिनियम में देवा पुत्र उपेंद्र निवासी ग्राम कंदोला थाना धौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जिसकी सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई जहां न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और 20 वर्ष सश्रम कारावास तथा 15,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।

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