हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी (फास्ट ट्रैक कोर्ट फर्स्ट) राखी चौहान ने वृद्धा से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दोषी मानते हुए उसपर बीस हजार का जुर्माना लगाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने 19 अगस्त साल 2017 में बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मुकेश त्यागी के अनुसार जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के गांव में खेत पर जा रही एक बुजुर्ग महिला से जनपद मेरठ के थाना किठौर के गांव ललियाना निवासी आजाद ने दुष्कर्म किया जिसके बाद पीड़ित बुजुर्ग महिला बेहोश हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने आजाद को दबोच लिया जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और कार्रवाई शुरू कर दी। यह घटना 19 अगस्त 2017 की है। मामला कोर्ट में पहुंचा तो न्यायधीश रखी चौहान ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आजाद को दोषी मानते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए और ₹20000 का अर्थदंड लगाया है।
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