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लड़की के अपहरण व दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):एक नाबालिग लड़की को भागकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायालय ने दोषी मानते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 15 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस ने न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।अभियुक्त हापुड के मौहल्ला शिवदयाल पुरा का अंसार है।अभियुक्त अब जेल में चक्की पीसेगा।
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