Sunday, December 22, 2024
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HomeHapur City News || हापुड़ शहर न्यूज़16 साल बाद अवैध हथियार रखने पर 10 दिन की सजा

16 साल बाद अवैध हथियार रखने पर 10 दिन की सजा










16 साल बाद अवैध हथियार रखने पर 10 दिन की सजा
हापुड सीमन (ehapurnews.com):पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2008 में अभियुक्त दिलदार द्वारा अवैध रूप से असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 65/2008 धारा 25/3 शस्त्र अधि0 थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि (10 दिवस) व 1500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी दिलदार पुत्र भूरा कुरैशी निवासी मौहल्ला इस्लामाबाद थाना सरधना जनपद मेरठ है।

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