शिवपुरी और श्रीनगर के लाटरीबाजों की तीन करोड़ की संपत्ति कुर्क

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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल की सलाखों के पीछे बंद हापुड़ के कुख्यात लाटरीबाज केके अग्रवाल व उसके भाई रजनीश अग्रवाल तथा सुशील अग्रवाल द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई तीन करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश गैंगस्टर अधिनियम की धारा-14 (1) के अंतर्गत हापुड़ पुलिस को जिलाधिकारी ने दिए हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में बंद उक्त आरोपियों की कुर्क गई संपत्ति इस प्रकार है:

धीरखेड़ा इंडस्ट्रीय एरिया हापुड़ में स्थित चैंपियन स्टील इंडस्ट्री, धीरखेड़ा में प्लॉट संख्या-89 पर 800 वर्ग गज में स्थित फैक्ट्री क्लासिक उद्योग, हापुड़ में स्थित पांच आवासीय प्लॉट, बैंक खातों में कुल 57 लाख 42 हजार 239 रुपए कुर्क किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य संपत्तियों को खंगाला जा रहा है। बता दें कि आरोपियों के विरुद्ध हापुड़ कोतवाली में कई मुकद्दमें दर्ज हैं जिसमें बताया गया है कि आरोपियों ने लॉटरी की आड़ में अरबों रुपए का घोटाला किया है।




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