पेंशनर्स को सूचना

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हापुड़, सीमन:वरिष्ठ कोषाधिकारी हापुड़ ने जनपद के समस्त पेंशनरों को सूचित करते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राप्त पेंशन पर नियम अनुसार देय आयकर की कटौती सुनिश्चित की जानी है अतः किसी पेंशनर द्वारा आयकर नियमों के अंतर्गत अनुमन्य आयकर छूट का लाभ लिया जाना है तो वह अपना आयकर आगणन पत्र, बचत विवरण के साथ विलमतम 20 फरवरी 2020 तक कार्यालय कोषागार हापुड़ में उपलब्ध करा दें। जिससे कि आयकर की कटौती की जा सकें। पेंशनर द्वारा  समस्त प्रपत्र स्वयं हस्ताक्षर कराकर कोषागार हापुड़ में अवश्य जमा करा दें। यह जानकारी वरिष्ठ कोषाधिकारी हापुड द्वारा दी गई है।