हापुड़, सीमन : कोरोना वायरस बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर जनपद हापुड़ की जिलाधिकारी अदिति सिंह ने बुधवार को एक एडवाइजरी जारी की और कहा कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।
एडवाईजरी के अनुसार जनपद हापुड़ में संचालित ब्यूटी पार्लर व पार्क पर संचालकों द्वारा सैनेटाईजर की व्यवस्था की जाए। होटल, रेस्टोरेंटों व ढाबों पर हैंड वाङ्क्षशंग प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए और सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। विवाह आदि कार्यक्रमों में आने वालों की संख्या सीमित की जाए तथा यथा सम्भाव सामाजिक व सांस्कृतिक सम्मेलनों को स्थगित किया जाए। कार्यालयों में उपस्थित पंजिका का प्रयोग किया जाए आदि।
बता दें कि कोरोना के कारण नगर के विद्यालय, पार्क आदि बंद है और रासलीला के आयोजन को स्थगित कर दिया गया है 25 मार्च से शुरु होने वाली मां चंडी पालकी यात्रा को अनुमति नहीं दी गई है।