हापुड़, सीमन: जनपद की जिलाधिकारी अदिति ङ्क्षसंह ने शनिवार को यहां चेतावनी दी कि आवश्यक वस्तुओं तथा दवाओं की कालाबाजारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके विरूद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के मद्देनजर बाजारों में बिकने वाले सेनेटाईजर व मास्क का मूल्य भारत सरकार ने निर्धारित किया है। बाजार में बिकने वाले थ्री लेयर मास्क का निर्धारित मूल्य 10 रूपए प्रति पीस तथा टू लेयर मास्क की कीमत आठ रुपए निर्धारित की गई है। 200 मिली लीटर तक की सेनेटाईजर बोतल का मूल्य 100 रुपए निर्धारित किया गया। जिला प्रशासन ने जनपद के समस्त मेडिकल स्टोरों तथा किराना स्टोरों के संचालकों से कहा है कि वे उपभोक्ताओं से निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य न वसूले। वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जनपद हापुड़ के विभिन्न बाजारों में शनिवार को खाद्य सुरक्षा एवं औधषि प्रशासन हापुड़ टीम, प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस ने सब्जी मंडी,किराना स्टोर,मेडिकल स्टोर, गैस गोदाम आदि के निरीक्षण का अभियान चलाया।
























