हापुड़, सीमन: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जनपद हापुड़ के डिग्री कालेजों की 22 फरवरी से प्रारंभ होने वाली परीक्षाओं की मद्देनजर परीक्षा केंद्रों के इर्द-गिर्द हुड़दंग करने वाले आरोपियों के विरुद्ध गुुरुवार से निषेधाज्ञा लागू की गई है जो 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध धारा 188 के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी अदिति सिंह ने उक्त आदेश जारी कर बताया कि परीक्षा केंद्र से 100 मीटर की परिधि के अंदर कोई बाहरी व्यक्ति खड़ा नहीं होगा। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के लिए अनुमति अनिवार्य होगी। परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में फोटो स्टेट, पीसीओ, इंटरनेट की दुकान नहीं खोलेगा। यह राजकीय कार्य पर लागू नहीं होगा।
विश्वविद्यालय की 22 फरवरी से 27 अप्रैल तक होने वाली परीक्षाएं तीन पाली में सम्पन्न होंगी।
























