पीएम किसान योजना का किसान लाभ उठाएं












हापुड़, सीमन:केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना की जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी उदय सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा किसानों की वृद्धि हेतु फरवरी 2019 में पीएम किसान योजना लागू की गई है। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के नए निर्देशानुसार सभी पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए केसीसी संतृप्तीकरण अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जिला स्तर पर बैंकों द्वारा दिनांक 8 फरवरी 2020 से लेकर 23 फरवरी 2020 तक कैंप लगाकर विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें तीन लाख तक के केसीसी लोन के लिए प्रसंस्करण, अभिलेखीकरण, निरीक्षण, सेवा शुल्क आदि समाप्त कर दिया है। अब बैंक को प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के 14 दिनों के अंदर ही केसीसी जारी करने होंगे। सभी पीएम किसान के लाभार्थी जिनका बैंक में खाता है किंतु केसीसी नहीं है, खसरा व खतौनी के साथ अपनी बैंक शाखा में केसीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। मौजूदा केसीसी धारक लाभार्थी आवश्यकतानुसार अपनी  ऋण सीमा (क्रेडिट लिमिट) में बढ़ौतरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, निष्क्रिय केसीसी धारक लाभार्थी केसीसी सक्रिय करने एवं नई ऋण सीमा के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। सक्रिय केसीसी लाभार्थी पशुपालन एवं मत्स्य पालन के लिए पात्रतानुसार अपनी ऋण सीमा में बढ़ौतरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने  समस्त पशु पालकों एवं मत्स्य पालन  का आह्वान करते हुए कहा है कि  इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आईबीए ने एक निर्धारित एक पृष्ठ प्रारूप तैयार किया है जो सभी बैंकों की वेबसाइट तथा पीएम किसान पोर्टल पर भी उपलब्ध है। हापुड़ जिले में लगभग 1 लाख 16 हजार कृषकों का पीएम किसान पोर्टल पर पंजीकरण हो चुका है, जिसमें लगभग 95 हजार 500 कृषकों को पहली किस्त जारी हो चुकी है, किंतु लगभग 1लाख 5 हजार केसीसी धारक हैं। कुल मिलकर11हजार का अंतर है, जिन्हें विशेष अभियान के दौरान केसीसी वितरित किए जाएंगे। सभी बैंक शाखाएं अपने यहां सभी पीएम किसान लाभार्थियों की सूची तैयार करेंगे तथा उन्हें कैसीसी धारकों से मिलान कर लाभार्थियों जिनके पास केसीसी नहीं है उनके ग्राम वार सूची तैयार करेंगे और संबंधित ग्राम सरपंचों तथा संबंध बैंक सखी को प्रेषित करेंगे। संबंधित ग्राम सरपंच अवशेष लाभार्थियों को केसीसी का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करेंगे, स्वयं सहायता समूहो की बैंक सखी ग्रामों का दौरा कर अवशेष लाभार्थियों को प्रोत्साहित करेंगी। पीएम किसान पोर्टल से भी सभी पीएम किसान के लाभार्थियों के लिए एसएमएस भेजा जाएगा ताकि अवशेष लाभार्थी बैंक जाकर इस अभियान का लाभ उठा सकें। नए नियमों के तहत ऐसे सभी आवेदक जिनकीे पात्रता कुल 1.6लाख तक है को प्रारूप में भरी सूचना के आधार पर ही तुरंत मंजूरी दे दी जाएगी। 1.6 लाख से ऊपर के आवेदकों को सैद्धांतिक स्वरूप मंजूरी दी जाएगी, परंतु ऋण सीमा की मंजूरी विधिक प्रक्रिया के समापन पर ही होगी।आईबीए द्वारा निर्धारित प्रार्थना पत्र प्रारूप को जन सेवा केंद्र पर भी उपलब्ध कराया जाएगा जहां से लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग अपने पंचायत स्तर से सभी कार्यकर्ताओं को लाभार्थियों को प्रोत्साहित करने एवं अभियान को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देंगे।











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