
दहेज के लिए बहू के हत्यारे पति,सास व देवर को आजीवन कारावास
हापुड सीमन (ehapurnews.com):ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए 31 जुलाई-2025 को मा0 न्यायालय द्वारा 05 आरोपियों को दंडित कराया गया है।पुलिस के अनुसार
दिनांक 22-07-2018 को अभियुक्तगण सुनील (पति) पुत्र इन्द्राज निवासी ग्राम रमपुरा थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ द्वारा अपनी मां संतोष, भाई अनिल, बन्टी व बॉबी के साथ मिलकर अपनी पत्नी सीमा को प्रताडित कर गला दबाकर उसकी हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बाबगढ़ पर मु0अ0सं0 332/2018 धारा 498ए, 302, 34 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 22.10.2018 को आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया ।
31 जुलाई 2025 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय हापुड़ द्वारा अभियुक्त सुनील (पति), अनिल (देवर), संतोष (सास) को आजीवन कारावास व 7,000-7,000/- रुपये एवं अभियुक्त बंटी (देवर) व बॉबी (देवर) को 03-03 वर्ष का साधारण कारावास व 2,000-2,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
अभियोजन विभाग से श्री विजय कुमार चौहान (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री मुकेश कुमार एवं पैरोकार म0का0 मोनू व कोर्ट मोहर्रिर म0का0 पुष्पा का विशेष योगदान रहा ।
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