
दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी हापुड़ का उर्वरक लाइसेंस निरस्त
हापुड़, सीमन/ संजय कश्यप (ehapurnews.com): नियमों के विपरीत उर्वरक ख़रीदने-बेचने के मामले में दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी हापुड़ का लाइसेंस निलंबित किया गया है। शनिवार को हापुड़ शहर में देवनन्दिनी हॉस्पिटल के सामने स्थित दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी का उर्वरक लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। इस खाद की दुकान में स्टॉक बोर्ड और रेट बोर्ड नहीं लगा था और बिना कैश मेमो/ रसीद के उर्वरक बिक्री की जा रही थी। इस समय ख़रीफ़ फ़सलों में उर्वरक प्रयोग का सबसे महत्वपूर्ण समय है। दुकानदार द्वारा बिना वैध फॉर्म- ओ के ही प्राइवेट उर्वरक कम्पनी का उर्वरक जनपद के बाहर से ख़रीदा और जनपद के बाहर बेचा जा रहा था। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और उर्वरक मूवमेंट नियंत्रण आदेश 1973 के उल्लंघन के लिए एक प्राइवेट उर्वरक कम्पनी ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी हापुड़ को की थी जिसकी जाँच जिला कृषि अधिकारी कर रहे थे।
बीस दिन पूर्व भी इस दुकान की जाँच में नियमों की अनदेखी और शासनादेश का उल्लंघन पाये जाने पर स्पष्टीकरण माँगा गया था। उर्वरक क्रय- विक्रय के नियमानुसार रिकॉर्ड और स्पष्टीकरण ना मिलने पर फिर से इस दुकान का औचक निरीक्षण कर लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही की गई। इस दौरान जिला कृषि अधिकारी की टीम द्वारा मौक़े पर मिले उर्वरक की गुणवत्ता जाँचने के लिए नमूना भी लिया गया।
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