हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : जनपद हापुड़ की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम कोर्ट ने हत्या के मामले में मंगलवार को एक आरोपी को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास और दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। दोषी ने अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंधों के शक में राकेश की साल 2016 में हत्या कर दी थी।
बता दें कि मृतक राकेश के पिता जसवंत सिंह निवासी गांव औरंगाबाद थाना गुलावठी जिला बुलंदशहर ने बताया कि वह अपने बेटे के साथ बदायूं में बीएसएनएल में मरम्मत का कार्य करते थे। इसके लिए वह किराए के मकान में रह रहे थे जहां बरेली निवासी शंकरलाल पुत्र भूपलाल प्रजापति भी बिल्डिंग में किराए पर रहता था। शंकरलाल को अपनी पत्नी से राकेश के अवैध संबंध को लेकर शक हुआ तो वह राकेश को पीटने लगा जिसके बाद शंकरलाल ने राकेश को पीटकर पहली मंजिल की खिड़की से बाहर फेंक दिया। यह घटना 31 जुलाई साल 2016 की है। मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई जहां हाईकोर्ट के आदेश पर दो अप्रैल साल 2019 को बदायूं न्यायालय से मामला स्थानांतरित होकर सत्र न्यायालय हापुड़ को विचारण के लिए प्राप्त हुआ। सुनवाई के दौरान न्यायधीश राखी चौहान ने आरोपी शंकरलाल को हत्या का दोषी करार दिया और आजीवन कारावास के साथ दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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