हत्यारोपी महिला व पुरुष को आजीवन कारावास
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): एक व्यक्ति की हत्या कर, उसकी कार लूटने के आरोपी महिला व एक पुरुष को न्यायालय ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 85-85 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी।
थाना पिलखुवा के गांव हिंडालपुर के जंगल में 3 अक्तूबर-2020 को एक व्यक्ति का शव मिला था और उसकी कार गायब थी। पिलखुवा पुलिस ने व्यक्ति की हत्या के आरोप में पिलखुवा के गांव कांवी के तरुण शर्मा व जनपद मुरादाबाद के थाना मझौला के गांव शाहपुर की राजबाला उर्फ रिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने न्यायालय में कड़ी पैरवी की और साक्ष्य के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मनाते हुए आजीवन कारावास व 85-85 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी है।
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