VIDEO: डुप्लीकेट कपड़ा बेचने का मामला: दोष सिद्ध होने पर क्या है सजा का प्रावधान?

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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर डुप्लीकेट कपड़ा बेचने के मामले में गढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट और आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि रेमंड्स के पदाधिकारियों ने पुलिस के साथ दो दुकानों पर छापा मारा जहां से कई डुप्लीकेट थान बरामद किए।
जनपद हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली पुलिस ने डुप्लीकेट कपड़ा बेचने के मामले में दो दुकानदारों के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम की धारा 51, 63 तथा आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। गढ़ पुलिस ने ब्रांडेड कंपनी के पदाधिकारी की तहरीर पर गढ़ निवासी अनिल कुमार आर्य (संचालक आर्य साड़ी कलेक्शन) तथा अश्विनी कुमार (संचालक मीना क्लॉथ एंपोरियम) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। महाराष्ट्र से आई कंपनी की टीम ने मीना क्लॉथ एंपोरियम से आठ थान तथा आर्य साड़ी कलेक्शन से 14 थान रेमंड का नकली कपड़ा बरामद किया है। दोनों दुकानदार ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर डुप्लीकेट माल बेच रहे थे। ऐसे में दोष सिद्ध होने पर सजा का क्या प्रावधान है यह बताया अधिवक्ता पवन कुमार गुर्जर ने।
बता दें कि कम्पनी को काफ़ी समय से डुप्लीकेट कपड़ा बेचने की शिकायत मिल रही थी जिसके बाद पदाधिकारियों ने पुलिस के साथ हुई छापा मारा और डुप्लीकेट कपड़ा बरामद किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।





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