हापुड सूवि(ehapurnews.com): दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित “दिव्यांगजन पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण / दुकान संचालन” योजनान्तर्गत दुकान निर्मान हेतु पात्र आवेदको को वित्तीय वर्ष सहायता के रूप में धनराशि रू0 20000/ दी जाती है, जिसमें रू० 15000 की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधार व्याज की दर से ऋण के रूप में तथा रू0 5000 / अनुदान के रूप में दी जाती है। दुकान संचालन एवं खोख / गुमटी / हाथ ठेला क्रय हेतु पात्र लाभार्थी के रूप में रू0 10000 / की धनराशि दी जाती है, जिसमें रू0 7500 / की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर से ऋण के रूप में तथा रू0 2500 / की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। उक्त योजना हेतु इच्छुक दिव्यांगजन दिनांक 30 जून 2023 तक अपना आवेदन विभागीय वेबसाइड http//divyangjandukan.upsdc.gov.in पर आन लाईन आवेदन कर सकते है। ऑनलाईन फार्म भरते समय आवेदक को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम फोटो, आयु प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो, सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र / यू०डी०आई०डी०कार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर आवेदन पत्र के साथ ऑनलाईन उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है, साथ ही ऑनलाइन सम्बन्धित आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्डकापी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी हापुड़ में जमा कराना होगा।
अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, कमरा नम्बर 16, विकास भवन, दिल्ली रोड, हापुड़ अथवा फोन नम्बर 8909328694 पर सम्पर्क कर सकते है।
दिल्ली की डॉ शूची तनेजा दुआ अब हापुड़ शहर में : 7017732103