अभियुक्त से हथियार मिला,कोर्ट मे आरोप सिध्द
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड पुलिस द्वारा अवैध असलहा रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।
वर्ष 2018 में अभियुक्त खुशहाल द्वारा अवैध असलहा रखना करना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 185/2018 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गई अवधि (03 दिवस) तथा 4,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी खुशहाल पुत्र जयनेन्द्र निवासी ग्राम भसोड़ा थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर है