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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): नाबालिग के साथ रेप के मामले में हापुड़ की एक अदालत ने रेपिस्ट दलपत को अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम हापुड़ ने दलपत पर आईपीसी की धारा 376 ए.बी. के तहत एक लाख का अर्थदंड लगाते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश वीना नारायण ने दलपत को आईपीसी की धारा 376 ए.बी. के तहत एक लाख का अर्थदंड व सश्रम आजीवन कारावास, पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत एक लाख का अर्थदंड व अंतिम सांस तक सश्रम आजीवन कारावास और आईपीसी की धारा 363 के तहत 25 हजार रुपए का अर्थदंड व सश्रम सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। जिस दौरान मामले की सुनवाई हो रही थी उस दौरान दरिंदा जज के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहा। बता दें कि अभियुक्त द्वारा अदा किए गए सम्पूर्ण अर्थदंड में से 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता के माता पिता को दी जाएगी।
बता दें कि गजरौला थाने के गांव महमूदपुर सुल्तानठेर निवासी दलपत ने सात अगस्त की रात को एक घर के बाहर खेल रही एक 6 साल की मासूम बच्ची को किडनैप कर लिया। पुलिस टीम ने अगले दिन घर से तीन किलोमीटर की दूरी पर मासूम को बरामद कर लिया जिसके बाद बच्ची को मेरठ रेफर कर दिया गया जहां बच्ची के साथ रेप की पुष्टि हुई। घटना के आठ दिन के बाद पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान दलपत को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद मामले में अदालत ने दलपत को अर्थदंड के साथ सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।





























