हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): अनलॉक-3 के बाद केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी की है। हापुड़ जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त हुआ जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पहले की तरह शुक्रवार की रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा जो भी लॉकडाउन या अन्य नियमों तथा कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन-2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत एवं एपेडेमिक एक्ट- 1897 एवं उत्तर प्रदेश एपेडेमिक डिजीज (कोविड-19) नियमावली-2020 का उल्लंघन मानते हुए संबंधित प्राविधानों तथा धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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 Satya Prakash Seeman
Satya Prakash Seeman
























