हथियार रखने पर दो वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्त जफरुद्दीन पुत्र नजमुद्दीन द्वारा अवैध असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 01/2019 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में 29 मार्च 2024 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 02 वर्ष का कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी जफरुद्दीन पुत्र नजमुद्दीन निवासी मोहल्ला माजिदपुरा थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ है।
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