हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : जनपद हापुड़ की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट हापुड़ ने दो सहेलियों का अपहरण कर उनके साथ रेप करने वाले दो भाइयों को शनिवार को दोषी करार दिया। दोनों को 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 13,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक पोक्सो हापुड़ हरेंद्र त्यागी व पीड़िताओं के अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट अनिल आजाद ने बताया कि मामला हापुड़ कोतवाली का है जहां 15 जुलाई साल 2016 को थाने में तहरीर प्राप्त हुई कि एक स्कूल में पढ़ने गई दो सहेलियां वापस नहीं लौटी। 16 वर्षीय तथा 17 वर्षीय किशोरी के माता-पिता चिंतित हुए जिन्होंने थाने में तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि जनपद एटा के थाना अवागढ़ क्षेत्र के कस्बा अवागढ़ के रहने वाले दो भाइयों ने दोनों सहेलियों का अपहरण कर उनके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने चरण सिंह पुत्र रोशनलाल तथा महेश पुत्र रोशनलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई जहां न्यायधीश श्वेता दीक्षित ने सुनवाई के दौरान आरोपियों को दोषी मानते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 13,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
गंजापन व झड़ते बालों की समस्याओं के लिए सम्पर्क करें : 9719123457 पर



























