हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : मादक पदार्थ रखने के मामले में जनपद हापुड़ की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने एनडीपीसी एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है और अर्थदंड भी लगाया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार गढ़मुक्तेश्वर निवासी जीशान को पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका था जिसके पास से दो किलो अफीम बरामद हुई. मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई जहां अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना. न्यायाधीश कमलेश कुमार ने दोषी को दो वर्ष पांच महीने 23 दिन की सजा सुनाई है. साथ ही पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. दोषी द्वारा जेल में बिताया गया समय सजा में समायोजित होगा.
वहीं हापुड़ पुलिस ने हाफिजपुर क्षेत्र के गांव चितौली निवासी सत्येंद्र को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया था जिसके पास से 510 ग्राम मादक पदार्थ बरामद हुआ था. उक्त मामले में भी न्यायधीश कमलेश कुमार ने आरोपी सत्येंद्र को दोषी करार दिया और दो वर्ष 10 माह दो दिन की सजा सुनाई. न्यायाधीश ने आदेश दिया कि दोषी द्वारा जेल में बिताया गया समय सजा में समायोजित किया जाएगा. इसी के साथ दोषी पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया.
ये भी पढ़ेः- हापुड़ के नौजवानों ने किससे खरीदी थी अफीम?
अब घर बैठे कराएं इंश्योरेंस: 9756129288
