
नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में दोषी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com):“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में एक अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 26.08.2025 को मा० न्यायालय द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में 01 आरोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-
दिनांक 29.04.2017 को अभियुक्त मुन्नू उर्फ सौमीन पुत्र यासीन निवासी ग्राम वैठ थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ द्वारा घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना सिम्भावली पर मु0अ0सं0 158/2017 धारा 354बी, 452 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 10.05.2017 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
आज दिनांक 26.08.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय एडीजे/स्पेशल पॉक्सो प्रथम हापुड़ द्वारा 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
अभियोजन विभाग से हरेन्द्र कुमार त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 संजीव कुमार एवं पैरोकार का0 अनुज व कोर्ट मोहर्रिर है०का० प्रशांत कुमार पाण्डेय का विशेष योगदान रहा ।
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