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हापुड़,सीमन ( ):हापुड न्यायालय ने एक 28 साल पुराने एससी एसटी एक्ट के तहत आरोपी को दोषी मानते हुए तीन साल की सजा व 9 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए एक अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 9,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।आरोपी थाना हाफिजपुर के गांव हरसिगपुर का हरेंद्र सिंह है।
































