चोरी के आरोप में एक महिला सहित तीन को सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी कर घायल करने के मामले में एक अभियुक्ता सहित तीन अभियुक्तों को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
वर्ष 2023 में अभियुक्त राजीव सपेरा उर्फ राजू उर्फ दीवाना, रोहित व अनीता उर्फ उमा उर्फ उमेश द्वारा चोरी कर घायल करने के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध क्रमशः मु0अ0सं0 64/2023 धारा 382, 411 भादवि व मु0अ0सं0 169/2023 धारा 382, 411 भादवि थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किये गये थे। उक्त मुकदमों में अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि (अभियुक्तगण राजीव सपेरा उर्फ राजू उर्फ दीवाना व अनीता उर्फ उमा उर्फ उमेश को 01 वर्ष 09 माह दिवस तथा अभियुक्त रोहित को 01 वर्ष 07 माह 05 दिवस) एवं 6,000-6,000/- रुपये (कुल 18,000/- रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधियों का नाम व पता1. राजीव सपेरा उर्फ राजू उर्फ दीवाना पुत्र सुरेश निवासी तिरौचरा थाना नांगल जनपद बिजनौर।2. रोहित पुत्र राजवीर निवासी तिरौचरा थाना नांगल जनपद बिजनौर।3. अनीता उर्फ उमा उर्फ उमेश पत्नी राजवीर निवासी तिरौचरा थाना नांगल जनपद बिजनौर है।
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