नाबालिक के अपहरण व दुष्कर्म मामले में महिला समेत तीन दोषी

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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) :  अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायधीश पॉक्सो अधिनियम ने 15 वर्षीय नाबालिक का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। एक दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास और ₹47000 जुर्माना, 2 दोषियों को पांच 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 7-7 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामला 1 जून 2013 का है जब थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने तहरीर दी कि उसकी बेटी सहेली से मिलने उसके घर गई थी लेकिन 15 वर्षीय बेटी घर नहीं लौटी। तलाशने के दौरान पता चला कि शिवनगर मोहल्ले की निवासी मंजू ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया है। पुलिस ने मंजू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की।
जांच में पता चला कि थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव गंदू नगला निवासी कैलाश उर्फ बिल्लू उसके साले बबली और मंजू ने एक योजनाबद्ध तरीके से नाबालिक किशोरी का अपहरण किया और कैलाश ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने नाबालिक को बरामद कर कैलाश, बबली का नाम मुकदमे में शामिल कर धाराएं बढ़ाई। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम श्वेता दीक्षित ने सुनवाई शुरू की मामले में बुधवार को तीनों आरोपी को दोषी पाया।
न्यायाधीश ने आरोपी मंजू और बबली को धारा 363, 366 के तहत दोषी करार देते हुए 5 वर्ष का कारावास और सात हजार का जुर्माना लगाया जबकि कैलाश को धारा 363, 366 376 (3) पोकसो अधिनियम की धारा 3/4(2) के तहत 20 साल सश्रम कारावास और 47 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

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