पशु कटान के तीन अभियुक्तो को सजा व अर्थदण्ड

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पशु कटान के तीन अभियुक्तो को सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध/प्रतिबंधित पशु कटान करने के मामले में 03 अभियुक्तों को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
अभियुक्तगण उम्मेद अली, बिजेन्द्र व मौबीन द्वारा अवैध/प्रतिबंधित पशु कटान करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 113/1999 धारा 5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 3/11 पशु क्रूरता अधिनिमय थाना हापुड़ देहात पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि ( 11 दिवस) व 4,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी1.उम्मेद अली पुत्र हसरत अली निवासी अजराड़ा थाना मुण्डाली जनपद मेरठ।2.बिजेन्द्र पुत्र महक सिंह निवासी कस्बा/थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद। 3.मौबीन पुत्र सफी अहमद निवासी कस्बा व थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद है।

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