शहरों में अवैध पार्किंग चलाने वालों को भरना होगा जुर्माना
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): शहरों में नगर निगम अधिकारियों से सांठगांठ कर अवैध रूप से पार्किंग ठेका चलाने वालों को अब जुर्माना भरना होगा। इसके लिए नई पार्किंग नियमावली में व्यवस्था कर दी गई है। न्यूनतम 5000 रुपये जुर्माना लगाने की व्यवस्था की गई है।
नगर विकास विभाग ने नगर निगमों के लिए नई पार्किंग नियमावली जारी की है। इसमें जहां लोगों को बेहतर पार्किंग की सुविधा देने की बात कही गई है, वहीं पर अवैध रूप से पार्किंग चलाकर लोगों का शोषण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर 5000 रुपये न्यूनतम जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई के लिए नगर आयुक्त को अधिकृत किया गया है। अवैध पार्किंग के लिए यातायात नियमों के आधार पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि अवैध पार्किंग उक्त स्थल पर कितने दिनों से चल रही है।
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