नाबालिक के साथ बलात्कार करने वाले दोषी 10 वर्ष सश्रम कारावास व 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित

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हापुड़, सीमन  (ehapurnews.com) : जनपद हापुड़ की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट हापुड़ ने नाबालिका के साथ बलात्कार करने के आरोपी को गुरुवार को दोषी माना और उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 15,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। दोषी जिला कारागार गाजियाबाद में सजा काटेगा।
विशेष लोक अभियोजक पोक्सो हरेंद्र कुमार त्यागी ने बताया कि मामला थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत का है जहां थाने में 25 फरवरी साल 2017 को तहरीर मिली कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ शादी में शामिल होने के लिए बाहर गया था। घर में उनकी बेटी अकेली थी। मौका पाकर गुलावठी के बगराह निवासी सोनू पुत्र बनवारी घर में नाबालिका को अकेला पाकर घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता द्वारा शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने आरोपी सोनू को पकड़ लिया। मामला दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो हापुड़ श्वेता दीक्षित ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 15,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।

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