शस्त्र धारक को तीसरा शस्त्र करना होगा सरेंडर

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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेशानुसार यदि एक शस्त्र धारक के पास तीन शस्त्र हैं तो उसे एक शस्त्र निश्चित रुप से सरेंडर करना होगा। जनपद हापुड़ के पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने जनपद के सभी थाना प्रभारियों को एक पत्र प्रेशित कर कहा है कि आयुध अधिनियम 1959 एवं आयुध अधिनियम 2019 में दी गई व्यवस्था के अनुसार ऐसे शस्त्र लाइसेंसी जिनके पास तीन शस्त्र हैं उन्हें अपने तीसरे शस्त्र को 13 दिसंबर 2020 तक सरेंडर करना होगा। (ehapurnews.com)

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