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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): प्रधानमंत्री आवासीय योजना (ग्रामीण) में पात्रता को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब जिनके पास तीन या चार पहिया मोटराइज्ड वाहन होगा उस परिवार के सदस्य को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कृषि उपयोग के लिए भी तीन या चार पहिया वाहन रखने वाला परिवार भी योजना के लिए अपात्र होगा। 50 हजार या इससे अधिक के क्रेडिट कार्ड वाला व्यक्ति भी अपात्र माना जाएगा। सरकारी कर्मचारी, गैर कृषि एंटरप्राइजेज में पंजीयन होने पर भी अपात्र की श्रेणी में आता है। हालांकि 15 हजार मासिक वेतन वाले को योजना का लाभ मिलेगा।
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