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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : अपात्र राशन कार्ड धारकों से खाद्यान्न की रिकवरी नहीं होगी. खाद्य तथा रसद विभाग के आयुक्त सौरव बाबू ने आदेश जारी करते हुए कहा कि किसी भी अपात्र से वसूली नहीं होगी. बता दें कि अपात्र राशन कार्ड धारक वही होगा जिसकी शहरी क्षेत्र में आय तीन लाख से अधिक, ग्रामीण क्षेत्र में दो लाख से अधिक होगी.
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