लुटेरे को 42 माह का कारावास व अर्थदण्ड की सजा

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लुटेरे को 42 माह का कारावास व अर्थदण्ड की सजा
हापुड सीमन (ehapurnews.com): पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान में चिन्हित अभियोगों में आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए लूट के अभियोग में एक अभियुक्त को 03 वर्ष 06 माह का कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।अभियुक्त गांव महरौली थाना परतापुर मेरठ का विकास उर्फ गुरू है।

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