हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के आलमनगर में 17 वर्ष पूर्व एक युवक की हत्या के मामले में गाजियाबाद की एक अदालत ने सात आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी धनपत सिंह, शेर, संतोष, हर प्यारी, कालू, सतीश व सुंदर को अदालत ने सजा सुनाई है। साथ ही पांच दोषियों पर 15-15 हजार और दो दोषियों पर 31000 का जुर्माना भी लगाया है। गाजियाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवकुमार तिवारी ने यह फैसला दिया है। बताते चलें कि हमले में शामिल एक आरोपी गंगा शरण को आरोप पत्र बाद में दाखिल होने पर उसके मुकदमे की फाइल अलग कर दी गई थी जिसका विचरण अदालत में चल रहा है।
गाजियाबाद के जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार के अनुसार मामला 28 दिसंबर 2007 का है। गांव निवासी हरपाल ने उस दौरान मुकदमा दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया था कि कृष्णपाल अपने दोस्तों के साथ 27 दिसंबर 2007 की शाम करीब 6:30 बजे क्रिकेट खेल रहा था। इस दौरान धनपत और उसके कुछ दोस्तों के साथ झगड़ा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ शांति भंग में मुकदमा दर्ज किया था।
पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से आरोपी आग बबूला हो गए और उन्होंने 28 दिसंबर की शाम करीब 6:00 बजे किशनपाल के घर जाकर गाली गलोज करना शुरू कर दिया और किशनपाल की धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। इसके पश्चात पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया कर जांच शुरू की और मामला न्यायालय तक पहुंचा जिसके बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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